तीन तलाकः नए कानून के तहत पूर्वांचल में पहली गिरफ्तारी, आजमगढ़ में पति को भेजा जेल
आजमगढ़ में निजामाबाद थाने की पुलिस ने तीन तलाक के नए कानून के तहत केस दर्ज करने के बाद आरोपी पति को सोमवार की सुबह गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। संसद में पिछले दिनों पास हुए नए कानून के तहत पूर्वांचल में यह पहली गिरफ्तारी है। दहेज को लेकर प्रताड़ित करने और कोलकाता से फोन पर तलाक देने पर पत्नी ने पति के खिलाफ रविवार की रात मुकदमा दर्ज कराया था।
निजामाबाद थाने के हुसैनाबाद निवासी नसीम अहमद की बेटी साजिया बानो का निकाह पांच वर्ष पूर्व निजामाबाद थाने के वजीरमलपुर गांव निवासी सबरे आलम से हुआ था। दोनों की तीन साल की एक बेटी भी है। पति सबरे आलम कोलकाता में ट्रक चलाता है। पत्नी का आरोप है कि शादी के बाद से ही पति दहेज को लेकर प्रताड़ित करता आ रहा है। मांग पूरी नहीं करने पर दो महीने पहले पति ने कोलकाता से ही फोन पर पत्नी को तीन तलाक दे दिया।तलाक देने के बाद से साजिया अपने मायके रह रही है। तीन साल की बच्ची के साथ ही खुद का भविष्य अंधकार में होने पर रविवार को वह निजामाबद थाने पहुंची अौर पति के खिलाफ तहरीद दी। निजामाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिलते ही दहेज के लिए प्रताड़ित करने और फोन पर तीन तलाक देने के अरोप में पति सदरे आलम के खिलाफ 498 ए और 3/4 डीपी एक्ट व मुस्लिम महिला सुरक्षा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया गया है।





























