कुलभूषण मामले में कब क्या हुआ, ICJ बुधवार को सुनाएगा अपना फैसला
कुलभूषण जाधव को लेकर बुधवार शाम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपना फैसला सुनाएगा | पूरे देश की नजरें इस फैसले पर रहेंगी, जो शाम 6:30 बजे सामने आएगा | पाकिस्तान ने जाधव को अभी तक कांसुलर एक्सेस नहीं दी है | इसी मामले को लेकर भारत ने 2017 में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट का रुख किया था | ICJ में भारत-पाक की करीब दो साल की लंबी लड़ाई के बाद कुलभूषण जाधव पर अंतरराष्ट्रीय कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा | जबकि इस मामले में आखरी सुनवाई इस साल 18 से 21 फरवरी तक हुई थी | भारत ने ICJ में अपना पक्ष मजबूती से रखते हुए कहा कि जाधव को ईरान से पाक एजेंसियों ने अगवा कर जासूसी का झूठा आरोप लगाया है | यही नहीं, भारत ने कोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान ने अभी तक जाधव की कांसुलर एक्सेस नहीं दी जो कि वियना कन्वेंशन के खिलाफ है | जाधव को पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई है, जिस पर ICJ ने भारत के आग्रह पर रोक लगा दी थी | कल कोर्ट के फैसले से तय होगा कि कुलभूषण जाधव की रिहाई होगी या नहीं | भारत ने यह भी कहा कि कुलभूषण जाधव के ट्रायल में पारदर्शिता नहीं थी | हालांकि कानूनी जानकारों को उम्मीद है कि फैसला भारत के पक्ष में आएगा |
कुलभूषण मामले में कब क्या हुआ ?
25 मार्च 2016: भारत को जाधव की हिरासत की जानकारी मिली
11 अप्रैल 2017: पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने जाधव को मौत की सज़ा सुनाई
8 मई 2017: भारत ने आईसीजे का दरवाज़ा खटखटाया
15 मई 2017: मामले में सुनवाई हुई
18 मई 2017: आईसीजे ने फांसी पर रोक लगाई
25 दिसंबर 2017: जाधव की मां और पत्नी ने पाक जाकर जाधव से मुलाकात की
28 दिसंबर 2017: विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस मुलाकात की जानकारी संसद को दी
19 फरवरी 2019: को हुई थी सुनवाई
17 जुलाई: जाधव मामले में फैसले का दिन
ICJ में कुलभूषण जाधव मामले में 19 फरवरी को पाकिस्तान के एटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने पाकिस्तान का पक्ष रखा था | खान ने आईसीजे में दलील दी थी कि जाधव भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारी हैं | पाक ने दावा किया था कि RAW ने कुलभूषण को बलूचिस्तान में हमला करवाने के लिए भेजा था |




