RBI ने समय से पहले वसूले जाने वाले दंड पर रोक लगाई
रिजर्व बैंक ने व्यक्तिगत लेनदारों से समय से पहले कर्ज चुकाने पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा वसूले जाने वाले दंड पर रोक लगा दी है | RBI ने अधिसूचना जारी कर कहा, NBFC कारोबारी उद्देश्य को छोड़कर अन्य कार्यों के लिये व्यक्तिगत तौर पर लिये गए फ्लोटिंग दर लोन को समय से पहले चुकाने पर शुल्क या दंड नहीं लेंगे | हालांकि, RBI ने यह स्पष्ट नहीं किया कि नए नियम कब से प्रभावी होंगे | केंद्रीय बैंक ने कहा कि इस परिवर्तन को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित नियमों को अद्यतन किया गया है |
उल्लेखनीय है कि मई, 2014 में आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों को बंधक ऋण पर ऐसे शुल्क लगाने से प्रतिबंधित कर दिया था | हालांकि, वे पर्सनल लोन जैसे बिना गारंटी वाले लोन पर शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र हैं | केंद्रीय बैंक की इस अधिसूचना से होम और ऑटो लेने वालों को बड़ी राहत मिलेगी | कई बार उपभोक्ता पूरा लोन एक साथ चुकाकर ब्याज बचाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए लगने वाला शुल्क इतना अधिक होता था कि अधिकतर उपभोक्ता अपना मन बदल देते थे |


