अब आप अपने PF खाते से आसानी से निकाल सकते हैं पैसा, जानिए कैसे
आमतौर पर प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) से पैसे निकालने के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (Universal Account Number) यानी UAN की जरूरत होती है | UAN को आप आसानी से अपने नियोक्ता कंपनी से हासिल कर सकते हैं | लेकिन, ऐसे कई मामले होते हैं जिसमें पीएफ से पैसे निकालने के लिए UAN उपलब्ध नहीं होता है | कई बार आप किसी कारणवश अपनी नियोक्ता (Employer) कंपनी से नहीं ले सके होंगे | इसलिए आज हम आपको एक ऐसा तरीका बता रहे हैं, जिसकी मदद से आप अपने पीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं | सामान्यत: PF का पैसा निकालने के लिए आपके पास दो विकल्प होते हैं | पहला तो ये कि आप ऑफलाइन फॉर्म भरकर जमा करें और दूसरा ये कि इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन करें | ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको एक्टिवेटेड UAN की जरूरत होगी जिसे आपके आधार (Aadhaar) , PAN और बैंक अकाउंट (Bank Account) से भी लिंक होना चाहिए |
अगर आपके पास UAN नंबर नहीं है तो आप ऑफलाइन फॉर्म सबमिट कर PF से पैसे निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं | इसके लिए आपको आधार बेस्ड कम्पोजिट क्लेम फॉर्म (Aadhaar based composite claim Form ) या फिर नॉन-आधार कम्पोजिट क्लेम फॉर्म (Non-Aadhaar based composite claim form) को डाउनलोड करना होगा | अगर आपने आधार बेस्ड कम्पोजिट क्लेम फॉर्म डाउनलोड किया है तो इस फॉर्म को भरकर आप रीजनल पीएफ ऑफिस (Regional PF Office) में जमा कर सकते हैं | इसमें आपको अपने नियोक्ता कंपनी द्वारा प्रमाणित किए जाने की जरूरत नहीं होगी | अगर आपने नॉन आधार कम्पोजिट फॉर्म डाउनलोड किया है तो इस फॉर्म को भरने के बाद इसे प्रमाणित (Attestation) कराना होगा | फ्रॉड से बचने और यह सुनिश्चित करने के लिए की पीएफ का पैसे आपके ही खाते में जाये, इसके लिए आपको पीएफ ऑफिस से प्रमाणित कराना जरूरी है | आप इसे किसी गैजेटेड अधिकारी, बैंक मैनेजर अया मजिस्ट्रेट से प्रमाणित करा सकते हैं | प्रमाणित होने के बाद आप इस फॉर्म को अपने नजदीकी रीजनल ऑफिस में सबमिट करना होगा | आप अपना पूरा EPF पैसा निकाल सकते हैं या इसका कुछ हिस्सा भी निकाल सकते हैं | EPF खाते से आप पूरा पैसा तभी निकाल सकते हैं जब आप रिटायर हो चुके हों या फिर कम से कम 2 महीनों से नौकरी नहीं कर रहे हों | अगर आप 1 महीने से नौकरी नहीं कर रहे हैं तो आप कुल पीएफ रकम का 75 हिस्सा निकाल सकते हैं |


