PF की ऑनलाइन क्लेम की प्रक्रिया अब बदल गई
किसी भी नौकरीपेशा शख्स के लिए उसका प्रॉविडेंट फंड (PF) सबसे अहम होता है | पहले इस रकम को निकालने में लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी | इस चक्कर में पीएफ की रकम मिलने में लोगों को कई हफ्ते लग जाते थे | लेकिन अब ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन क्लेम करने पर भी PF की राशि मिल जाती है | हालांकि ऑनलाइन क्लेम की प्रक्रिया अब बदल गई है | दरअसल, अब पीएफ खाते से एडवांस पैसे (फॉर्म 31) निकालने के लिए कर्मचारी को पासबुक या चेक की स्कैन की हुई कॉपी भी अपलोड करना होगा | अब तक इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी |
कैसे निकाल सकते हैं पैसे
- पीएफ का पैसा निकालने के लिए सबसे पहले https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाना होगा |
- यहां, आपको अपने यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन या UAN) और पासवर्ड के साथ लॉगइन करना होगा |
- लॉग इन के बाद होम पेज पर ऑनलाइन सर्विस कैटेगरी में जाना होगा |
- इसके अगले स्टेप में आपको अपने रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट के आखिरी 4 डिजिट को एंटर कर वेरिफाई करना होगा |
- इसके बाद ''प्रोसिड फॉर ऑनलाइन क्लेम'' को क्लिक करना होगा |
- यहां सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन आएगा | इसमें आपको क्लेम (FORM – 31, 19, 10C और 10D) पर क्लिक करना होगा |
- इस क्लेम ऑप्शन में आपको अमाउंट, एड्रेस और पासबुक या चेक की स्कैन कॉपी को अपलोड करना होगा |
- इसके अगले स्टेप में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा | ओटीपी वेरिफाई करते ही आपकी पीएफ की राशि के लिए क्लेम रिक्वेस्ट एक्टिव हो जाएगी |
- बाद में आप क्लेम स्टेटस टैब पर जाकर इसे देख सकते हैं |

