कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को हुई उम्रकैद
कांग्रेस के पूर्व सांसद व 1984 दंगे के आरोपी सज्जन कुमार की दिल्ली उच्च न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई | 44 साल बाद आया फैसला, उम्रकैद के साथ साथ अदालत ने 5 लाख का जुर्माना लगाया | 2013 में निचली अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था, इस फ़ैज़ के खिलाफ cbi ने उच्च अदालत अपील की थी,सज्जन कुमार के साथ साथ कैप्टेन भागमल, पूर्व पार्षद बलबान यादव और गिरधारी लाल को भी उम्र कैद की सजा सुनाई |
जिन तीन दोषियों की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी गई उनमें कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल और कांग्रेस के पार्षद बलवान खोखर शामिल हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में दो अन्य दोषियों- पूर्व विधायक महेंद्र यादव और किशन खोखर की सजा तीन साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी है। निचली अदालत ने 30 अप्रैल 2013 को सज्जन को बरी कर दिया था। पूर्व पार्षद बलवान खोखर, कैप्टन भागमल और गिरधारी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
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अभियोजन के वकील एचएस फूलका और अकाली नेता मानजिंदर सिंह सिरसा ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। हालांकि, उन्होंने कहा कि सज्जन और जगदीश टाइटलर को मौत की सजा मिलने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने गांधी परिवार को भी कोर्ट में खींचने और जेल पहुंचाने की बात कही।



