प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का कैसे उठाए लाभ, जाने
केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना की घोषणा की थी, जिसका मकसद असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मासिक 3,000 रुपये का पेंशन देना है | इसके लिए कितनी रकम का योगदान करना है यह आपकी आयु के हिसाब से तय होगा | स्कीम के तहत लाभार्थी अपने खाते में जितने का योगदान करेगा, सरकार भी उसके खाते में अपनी तरफ से उतनी ही रकम का योगदान करेगी | अगर आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत खाता खोलना चाहते हैं तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको क्या करना है |
कौन उठा सकता है योजना का लाभ
1. आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हों |
2. आपकी आयु 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए |
3. आपकी मासिक आमदनी 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति या कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) या राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ESIC) के सदस्य या आयकर का भुगतान करने वाले लोग इस स्कीम के लिए योग्य नहीं हैं | EPFO इंडिया की वेबसाइट पर आप अपने नजदीकी CSC का पता लगा सकते हैं | इसके अलावा, LIC के ब्रांच ऑफिस, ESIC, EPFO या केंद्र और राज्य सरकार के लेबर ऑफिस जाकर भी अपने नजदीकी CSC सेंटर का पता लगा सकते हैं | सीएससी केंद्र पर पंजीकरण पूरा होने पर योजना के तहत एक ऑनलाइन पेंशन नंबर जेनरेट होगा | सीएससी आपको पेंशन स्कीम कार्ड का एक प्रिंट आउट देगी | पेंशन स्कीम कार्ड में आपका नाम, पेंशन शुरू होने की तारीख, मासिक पेंशन राशि, पेंशन अकाउंट नंबर सहित कई और जानकारियां अंकित होंगी | जो राशि तय होगी, वह आपको 60 साल का होने तक अदा करनी होगी | पहले सब्सक्रिप्शन अमाउंट को छोड़कर तमाम रकम आपके बचत खाते से मासिक आधार पर कटेगी | आपको पहला सब्सक्रिप्शन नकद में जमा कराना होगा | इसके बाद आपके 60 साल का होने तक रकम खाते से अपने आप कटती जाएगी | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की अधिक जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं-https://www.epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/MiscPDFs/Scheme_PM-SYM.pdf

