क्या बिना आधार के आप फेसबुक, ट्विटर और वॉट्सऐप नहीं चला पाओगे ?
सुप्रीम कोर्ट आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर और वॉट्सऐप को आधार से लिंक करने के मामले में अपना फैसला सुनाने वाला है | सुप्रीम कोर्ट यह भी तय करेगा कि लोअर कोर्ट में चल रही सुनवाई को वहीं होने दिया जाए या फिर मामले को रफा-दफा भी किया जा सकता है | सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र, गूगल, ट्विटर, यूट्यूब और अन्य लोगों को नोटिस भेजा था और उनसे 13 सितंबर तक प्रतिक्रिया मांगी थी | इस मामले की अगस्त में सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने कहा था कि सोशल मीडिया को आधार से लिंक करने का जो मामला मद्रास हाईकोर्ट के सामने लंबित है वह जारी रहेगा लेकिन कोई अंतिम आदेश इस मामले में पारित नहीं किया जाएगा |
सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनके खिलाफ पारित किसी भी आदेश का वैश्विक असर होगा, इसलिए शीर्ष अदालत को इस तरह के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला करना चाहिए और विभिन्न हाईकोर्ट में लंबित सभी मामलों को सुप्रीम में हस्तांतरित किया जाना चाहिए | सरकार फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स को आधार कार्ड से लिंक करने की तैयारी में है | इस मामले में सरकार ने UIDAI से राय भी मांगी थी | हालांकि, यह बताया जा रहा था कि चूंकि आधार का इस्तेमाल सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी से जुड़ी योजनाओं के लिए हो रहा है इसलिए इसे आधार से लिंक करना मुश्किल है |





























