जम्मू कश्मीर पहला राज्य बना सेक्सटॉर्शन को अपराध घोषित करने में

medhaj news 15 Dec 18,18:14:25 Election


अब ऊंचे पद पे बैठे व्यकि की खेर नही, अपने अधीनस्थ कार्य कर रही महिला से शोषण अपराध माना जायेगा क्योकि राज्य की प्रशासनिक परिषद ने शुक्रवार को रणवीर पीनल कोड में एक संसोधन पारित कर दिया, यह बैठक राज्यपाल सत्य मालिक की अध्यक्षता में हुई और इसमें प्रीवेंशन ऑफ करप्शन बिल 2018 पास कर दिया गया इस बिल में इसे धारा 354e में विशेष अपराध में शामिल।किया गया |

नए कानून से कसेगी नकेल

प्रवक्ता ने बताया, 'सेक्शन 151, 161 शेड्यूल ऑफ क्रिमिनल प्रसीजर कोड और एविडेंस ऐक्ट की धारा 53A में संशोधन किए जा रहे हैं। इससे सेक्सटॉर्शन रणबीर पीनल कोड में दिए इसी तरह के दूसरे अपराधों की श्रेणी में आ जाएगा। साथ ही प्रिवेंशन ऑफ करप्शन ऐक्ट में भी दुर्व्यवहार की परिभाषा बदली जाएगी और नए कानून के तहत वर्कप्लेस पर यौन संबंधों की मांग को धारा 5 की परिभाषा में लाया जाएगा।'

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