1 नवंबर दिन शुक्रवार, आपके लिए कई नियमों में बदलाव होने जा रहे

1 नवंबर दिन शुक्रवार, आपके लिए कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है | आपकी जेब से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे. बैंकों की टाइमिंग से लेकर टोल किराए तक में बदलाव देखने को मिलेगा | महाराष्ट्र में बैंकों का नया टाइम टेबल लागू होगा | अब यहां सभी बैंक एक ही टाइम पर खुलेंगे और बंद होंगे | नए टाइम टेबल के मुताबिक, बैंक सुबह 9 बजे खुलेंगे और शाम 4 बजे तक कामकाज होगा | हालांकि, कुछ बैंक सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे | फिलहाल, बैंकों का समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का होता है, लेकिन पैसों का लेनदेन दोपहर 03:30 बजे तक ही होता है | महाराष्ट्र में बैंकों का नया टाइमटेबल बैंकर्स कमेटी ने तय किया है | वित्त मंत्रालय ने बैंकों के कामकाज का समय एक जैसा करने का निर्देश दिया था |
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे पर एक नवंबर से सफर महंगा हो जाएगा | NHAI ने उद्घाटन के एक महीने के अंदर ही टोल दर दोगुनी करने का निर्णय लिया है | सड़क एवं परिवहन मंत्रालय से इसकी मंजूरी मिल गई है | पिलखुवा टोल प्लाजा पर बढ़ी दर वसूली जाएगी | टोल दरों के अलावा मासिक पास भी महंगे कर दिए गए हैं | यह भी करीब दोगुना महंगा होगा | कार, जीप, वैन और हल्के वाहनों से अभी तक एक तरफ का 70 रुपए और दोनों तरफ का 105 रुपए वसूला जाता था | लेकिन, अब एक तरफ का 125 रुपए और दोनों तरफ का टोल 200 रुपए होगा |
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के डिपॉजिट पर एक नवंबर से ब्याज दर बदलने वाली है | SBI के मुताबिक, एक लाख रुपए तक के डिपॉजिट पर ब्याज दर 0.25 फीसदी घटाकर 3.25 फीसदी होगी | एक लाख से ज्यादा के डिपॉजिट पर इंट्रेस्ट रेट (Deposit Interest Rate) को रेपो रेट से जोड़ा जा चुका है | वर्तमान में यह 3 फीसदी है | बैंक के इस फैसले का असर 42 करोड़ ग्राहकों पर होगा | SBI की इसका ऐलान 9 अक्टूबर को किया था |
एक तरफ जहां एसबीआई के ग्राहकों के लिए डिपॉजिट पर ब्याज दर कम होगी | वहीं, एसबीआई बैंक ने लोन की ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया है | नई ब्याज दरें 8.15 फीसदी से घटकर 8.05 फीसदी हो गई है | एसबीआई ने ब्याज दरें में कटौती का फैसला आरबीआई (RBI) के रेपो रेट कम करने के बाद लिया है | आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की थी | जिसके बाद रेपो रेट 5.40 फीसदी से घटकर 5.15 फीसदी हो गया है |
पिछले दिनों केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने निर्देश जारी किया कि एक नवंबर से कारोबारी डिजिटल पेमेंट्स लेने से इनकार नहीं कर सकते हैं | नए नियम के मुताबिक, एक नवंबर से कारोबारियों और ग्राहकों से मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) नहीं वसूला जाएगा | अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 50 करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना टर्नओवर वाले कारोबारी संस्थानों को अपने ग्राहकों को कम लागत वाले भुगतान के डिजिटल मोड की पेशकश करनी चाहिए और ट्रांजैक्शंस पर आने वाली लागत को आरबीआई और बैंकों को वहन करना चाहिए |