अगर आपने गलत आधार नंबर दिया तो आप पर दस हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है

सरकार ने बड़े लेन-देन के लिए पैन की जगह पर आधार कार्ड नंबर का विकल्प दिया है | ऐसे में अगर आप लेन-देन में आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काफी जरूरी साबित हो सकती है, क्योंकि बैंक के किसी भी काम में अगर आपने गलत आधार नंबर दिया तो आप पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है | संबंधित प्रावधान और अधिसूचना जारी होने के बाद यह दंडात्मक प्रावधान 1 सितंबर, 2019 से लागू होने की संभावना है | बैंक अधिकारियों के मुताबिक अगर बैंक के किसी भी लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों में आधार संख्या सही नहीं पाई गई तो इसे प्रमाणित करने वाले पर भी दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा | हालांकि जुर्माना लगाने से पहले संबंधित व्यक्ति की बात सुनी जाएगी |
बैंक अधिकारी के मुताबिक इस बार पांच जुलाई को पेश किए बजट में आधार से जुड़े जो भी नए नियम बनाए गए हैं उसके हिसाब ही नियमों को संशोधित किया जा रहा है | साल 2019-20 का बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि बैंक में बड़े लेन-देन के लिए अब पैन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी | इसके लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकेगा | इसके लिए धारा 272बी में संशोधन किया जाएगा | विशेषज्ञों के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 272बी में पैन के उपयोग से संबंधित उल्लंघनों पर दंडात्मक प्रावधान हैं | सीबीडीटी प्रमुख ने कहा, कानून में प्रावधान है कि आकलन अधिकारी स्वत: ही पैन भी आवंटित कर सकते है | इसलिए, यदि बिना पैन के आधार का इस्तेमाल किया जाता है तो मैं उन्हें पैन जारी करूंगा और वे आपस में जुड़ जाएंगे | सीबीडीटी प्रमुख ने कहा कि दोनों डेटाबेस को जोड़ना अब जरूरी है और कानून में भी इसका प्रावधान है |