वन्यजीव संरक्षण अधिनियम: सांप मामले में प्रियंका दोषमुक्त सपेरे दोषी

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ की गई शिकायत में प्रियंका को क्लीन चिट मिल गई है | वन विभाग की जांच टीम ने प्रियंका को सांपों से खेलने के मामले में दोषी नहीं पाया, जबकि सांपों का प्रदर्शन करने वाले दो सपेरों को दोषी पाया, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है | दरअसल, बीती 2 मई को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जनपद के भदोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत हंसा का पुरवा गांव में प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचीं और उन्होंने सपेरों से उनकी समस्याओं को सुना तथा अपनी मां सोनिया गांधी के लिए वोट मांगे थे |
इसी दौरान वहां पर अपने पिटारे में सांपों को रखे हुए दो सपेरे भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने सांपों को प्रियंका को दिखाया | प्रियंका ने सांपों को छुआ और उन्हें हांथों में भी उठाया, जिसको संज्ञान में लेकर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत हुई थी | एसडीओ बीएन शुक्ला ने पूरे प्रकरण की जांच की, जिसमे प्रियंका गांधी वाड्रा को क्लीनचिट दी गई. सांपों का प्रदर्शन करने वाले दो सपेरों को दोषी पाया गया, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई | इस पूरे प्रकरण में डीएफओ तुलसीदास का कहना है कि जांच टीम ने प्रियंका को दोषी नहीं पाया, जबकि दो सपेरों रिंकू और बबलू को दोषी पाया | इनके खिलाफ 9/51 में एफआईआर वन विभाग की तरफ से दर्ज कराई गई है |